फरीदाबाद, जनवरी 30 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। बहनोई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायशीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने रोहतक के डीघल निवासी नवीन को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस से मिली से जानकारी के अनुसार बसई एंक्लेव में वर्ष 2022 की 26/27 जून की रात को हरविंदर नामक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक के भतीजे ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा हरविंदर के साले ने उसके चाचा को गोली मारी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी झज्जर के डीघल निवासी नवीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित कर अदालत में पेश कर दिए। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्...
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