रांची, फरवरी 3 -- रांची, वरीय संवाददाता। राजधानी स्थित भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल की व्यवस्था दुरुस्त होगी। बस स्टैंड में तीन दिनों के भीतर सभी जर्जर बसों को हटाने का आदेश दिया गया है। यदि तीन दिन में आदेश का पालन नहीं किया तो इन बसों के मालिक पर जुर्माना लगाते हुए स्क्रैपिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। यहां सभी बस संचालकों, ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी और अन्य सभी कर्मियों का विस्तृत विवरण निगम को देने का निर्देश जारी किया गया है। यहां पुलिस और इनफोर्समेंट टीम तथा होमगार्ड कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहां लगातार गश्त लगाएंगे। यह निर्देश रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने आगजनी की घटना के बाद बस आनरों और संचालकों के साथ एक समीक्षा बैठक के दौरान दिया। इस अवसर पर उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, जिला प्रशासन की टीम...
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