मधुबनी, सितम्बर 20 -- मधुबनी, विधि संवाददाता। लापरवाही से बस चलाते हुए महिला को ठोकर मारकर जख्मी करने के आरोप में कोर्ट ने चालक को सजा सुनाई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेश कुमार की अदालत ने शनिवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद चालक मो. इसरूल को 22 सौ रुपए जुर्माना लगाया। सजा पर सुनवाई के दौरान बहस में अभियोजन पदाधिकारी दिलावर सिंह राठी एवं अंशु प्रिया ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि आरोपित इसरूल जयनगर थाना क्षेत्र के राजपुताना टोल का रहने वाला है। घटना 29 मार्च 2015 की है। जयनगर बाजार से सामान खरीदकर वापस लौटने के दौरान बस चालक ने लापरवाही से चलाते हुए शोभा देवी को ठोकर मारकर जख्मी कर दिया था। शोभा देवी के बयान पर जयनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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