पिथौरागढ़, जनवरी 31 -- पिथौरागढ़, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने वाले एक चालक को एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को पीड़ित दो लोगों को प्रतिकर के तौर पर दस-दस हजार रुपये देने का भी आदेश दिया है। पुलिस के मुताबिक पांच अक्तूबर 2020 को डुंगरी निवासी चालक जगत सिंह मड़खड़ायत से एक बस में शव यात्रा लेकर रामेश्वर घाट की तरफ निकले। गुरना के समीप चालक ने जानबूझकर बस को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए। कोतवाली में संबंधित के खिलाफ भादवि की धारा 279, 338 के तहत मुकदमा दर्ज किया। सात जून 2022 आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की। गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अपना फैसला सुनाय...