बाराबंकी, अक्टूबर 7 -- बाराबंकी। बलवा किये जाने के एक मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इसमें छह अभियुक्तों को दो-दो साल कठोर कारावास की सजा दी है। प्रत्येक अभियुक्त पर सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। थाना रामनगर के गांव बिछलखा निवासी सुरेश चंद्र रावत पुत्र बाबादीन रावत ने नौ अक्टूबर 2011 को पुलिस को तहरीर देकर गांव के ही रामसुमिरन पुत्र स्व. गुरूचरन, दिनेश पुत्र देवकली, देवकली पुत्र स्व. गुरूचरन, सीताराम पुत्र रामसुमिरन, राजबहादुर पुत्र छोटेलाल व रमेश पुत्र देवकली पर जातिसूचक शब्द व गाली गलौज व धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी। जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन विवेचक ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट द्वारा दोनों...