बरेली, जनवरी 3 -- बरेली। बरेली बवाल के चर्चित मामले में विशेष जज अमृता शुक्ला की अदालत ने छह आरोपियो की जमानत अर्जियो को ख़ारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि बीते 26 सितंबर 2025 को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर जबरन इस्लामिया इंटर कालेज बरेली के मैदान में जाने की कोशिश कर रही भीड़ ने जुमे की नमाज के बाद बरेली शहर में कई जगहों पर जमकर बवाल किया था। बवालियों को रोकने की कोशिश के दौरान 10 स्थानों पर पुलिस टीम पर पथराव व फायरिंग हुई थी। पुलिस ने इस बवाल को लेकर 10 मुकदमे दर्ज किए थे। बारादरी थाने में दर्ज मुकदमे में जेल गये मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव इस्लामनगर पंखा खेड़ा निवासी इक़बाल और इदरीश के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दायर की थी। वही गिरफ्तारी से बचने को सूफी टोला निवासी अफजल रफी, चक महमूद के मो.नवी, मो.नईम कुरै...