नई दिल्ली, दिसम्बर 2 -- उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कथित तौर पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामले की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई होनी थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई जल्द करने का आग्रह करते हुए रेलवे ने कहा कि रेल लाइन के विस्तार का काम रुका हुआ है, इसलिए मामले की जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तय कर दी। पिछली सुनवाई पर पीठ ने अपने उस अंतरिम आदेश को जारी रखा था, जिसके तहत उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बसे लोगों को पुनर्वास योजना बनाए जाने तक विस्थापित करने पर रोक लगा दी थी। ...
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