सहारनपुर, जनवरी 9 -- श्रवण बाधित (बधिर) व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने को लेकर परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। अपर परिवहन आयुक्त के कार्यालय आदेश तथा सीसीपीडी न्यायालय के परिपत्र के अनुपालन में कहा गया है कि प्रदेश के सभी जनपदों में 100 प्रतिशत श्रवण बाधित व्यक्तियों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संदीप जायसवाल ने बताया कि श्रवण बाधित व्यक्तियों की श्रवण हानि के प्रतिशत की परवाह किए बिना, यदि वे निर्धारित ड्राइविंग परीक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए संबंधित पटल सहायकों को निर्देशित किया कि वे उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि लाइसेंस...