बरेली, जून 30 -- बरेली। रिश्वत लेते पकड़े गये बदायूं के लेखपाल के सहयोगी प्रकरण में विशेष जज एंटीक्रप्शन एक्ट द्वितीय कमलेश्वर पांडेय की विशेष कोर्ट ने आरोपी लेखपाल संजीव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सौरभ तिवारी ने बताया था कि किसान ने हल्का लेखपाल संजीव कुमार द्वारा दस हजार की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। शिकायत पर गठित ट्रेप टीम के सामने 19 मई 2025 को बदायू के लेखपाल संजीव कुमार ने सहयोगी विनोद मिस्त्री को किसान से रिश्वत के दस हजार देने को कहा। किसान ने मिस्त्री को रिश्वत की रकम दी।ट्रैप टीम ने लेखपाल और उसके सहयोगी विनोद को रंगेहाथो गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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