नोएडा, सितम्बर 9 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने माफिया अमित कसाना को तीन साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उसे दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक न्यायालय ने रबूपुरा कोतवाली में वर्ष 2017 में दर्ज आईपीसी की धारा-174ए के एक मुकदमे में अमित कसाना को सजा सुनाई है। दरअसल, कुख्यात अमित कसाना के कोर्ट में पेश नहीं होने पर अदालत के आदेश पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय ने केस की सुनवाई करते हुए दोषी को तीन साल की सजा सुनाई। बदमाश अमित कसाना कुख्यात रणदीप भाटी गिरोह का सक्रिय सदस्य है। बदमाश अमित कसाना पर दिल्ली-एनसीआर में लूट, हत्या, रंगदारी आदि के करीब 27 मुकदमे दर्ज हैं।

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