मुंगेर, दिसम्बर 13 -- मुंगेर, निज प्रतिनिधि। मुंगेर में बढ़ती ठंड और सुबह-शाम गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी-निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर समय-सीमा आधारित प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार 8वीं तक की पढ़ाई सुबह 8:30 बजे से पहले और शाम 4:00 बजे के बाद नहीं कराई जाएगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे ठंड की गंभीर स्थिति को देखते हुए अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को नए समयानुसार पुनर्निर्धारित करें। हालांकि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह प्रतिबंध...