मुजफ्फरपुर, सितम्बर 24 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मीनापुर थाना के उफरौलिया गांव में नौ वर्ष पहले बांस काटने वाले दबिया से ताबड़तोड़ प्रहार कर बड़े भाई अखिलेश कुमार सिंह की हत्या करने वाले छोटे भाई चंदन कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सेशन ट्रायल के बाद मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शरदचंद्र कुमार ने उसे यह सजा सुनाई। मामले में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने कोर्ट में सात गवाहों को पेश किया।
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