नई दिल्ली, जून 2 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजधानी दिल्ली के ओखला ेक्षेत्र बटला हाऊस में कथित अवैध निर्मित मकानों को गिराने के लिए जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर जुलाई में सुनवाई करने का फैसला किया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए फिलहाल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट के 7 मई को पारित एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें डीडीए को कानून के अनुसार ओखला इलाके अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमणों को गिराने का निर्देश दिया गया था। इस पर जस्टिस करोल ने कहा कि 'हमें अपने आदेशों की जानकारी है। हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम इसे आप पर छोड़ते...
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