रांची, फरवरी 16 -- रांची, संवाददाता। बजट सत्र के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आहूत है। इसी को देखते हुए झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा) परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। डीसी रांची एवं अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के संयुक्त आदेश के आलोक में सदर एसडीओ ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 18 फरवरी की सुबह 8 बजे से 19 मार्च की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। आदेश के अनुसार, निर्धारित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। किसी प्रकार के जुलूस, रैली, धरना-प्रदर्शन, घेराव अथवा आमसभा के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलने पर प्र...
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