गोड्डा, नवम्बर 2 -- गोड्डा, एक प्रतिनिधि । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर शनिवार को पीएमश्री मध्य विद्यालय,गोड्डा (बालक) के सभागार में विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डालसा की टीम ने बाल मजदूरी, बाल व नशा उन्मूलन, पोक्सो सहित विविध जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गठित टीम में शामिल अधिकार मित्र नवीन कुमार, मो. हसीब आदि ने बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी । कहा कि बाल मजदूरी अभिशाप है और बच्चों से मजदूरी करवाना पाप है। सरकार हर हाथ में किताब देखना चाहती है, न कि फावड़ा और कुदाल। इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य लेना सामाजिक कुरीति ही नहीं कानूनन अप...