हरिद्वार, फरवरी 20 -- फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने एक युवक को 11 साल के बच्चे से कुकर्म के प्रयास का दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कठोर कैद के साथ ही 36 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार, 14 अप्रैल 2021 की सुबह करीब साढ़े पांच बजे नीलधारा जंगल के पास 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म की वारदात हुई थी। पीड़ित ने युवक के चंगुल से किसी तरह बचकर अपने परिजनों की आपबीती बताई थी। पीड़ित ने बताया था कि भीमगोड़ा में उसे युवक यह कहकर अपने साथ ले गया कि पिता ने सामान उठवाने के लिए कहा है। लेकिन, वह नीलधारा जंगल ले आया, जहां उसके साथ कुकर्म किया। विरोध करने पर मारपीट की और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शहर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से पहचान करते हुए राजू प...