दरभंगा, फरवरी 25 -- लहेरियासराय। अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने सात वर्षीय बच्चे व एक बकरी की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में सोमवार को बहेड़ा थाना क्षेत्र के कन्हौली निवासी अवकाशप्राप्त शिक्षक ज्ञानी मंडल को चार वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने विगत 18 फरवरी को अभियुक्त को दोषी करार देने के बाद मंडल कारा भेज दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी। मामले में सोमवार को दोनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष न्यायालय में रखा। इस मामले के स्पेशल पीपी संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि 27 जून 2007 को कन्हौली गांव में बकरी चरा रहे उपेंद्र राम के सात वर्षीय पुत्र सिकंदर राम को अभियुक्त ज्ञानी मंडल ने बांस के पैना से निर्ममता से पिटाई की थी। उसने बकरी को भी पीटा था। इससे बकरी और सिकंदर की मौत हो गई। इस घ...
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