नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, जुलाई 18 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दुष्कर्म से जन्मे बच्चे के पिता की पहचान के लिए आरोपी का जबरन डीएनए सैंपल लेने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को कहा है कि यदि आरोपी डीएनए सैंपल देने में आनाकानी करता है तो पुलिस को उचित बल प्रयोग कर सैंपल लेने का अधिकार होगा। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने सत्र अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोपी की इच्छा के बगैर उसका डीएनए सैंपल देने पर रोक लगा दी गई थी। बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ इस मामले में नहीं बल्कि इस तरह के सभी मामलों में पुलिस को यह अधिकार होगा कि वह अपने मुकदमे को मजबूत बनाने एवं अजन्मे अथवा जन्मे बच्चे के पिता की पहचान के लिए बल प्रयोग कर सकता है। इस मामल...