अलीगढ़, फरवरी 8 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बन्नादेवी क्षेत्र के अस्पताल में तीन माह पहले लापरवाही से बच्चे की मौत के मामले में जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत ने आरोपी अस्पताल संचालक दंपती की जमानत अर्जी रद्द की है। डीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि नरेंद्र कुमार ने बन्नादेवी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 17 नवंबर 2025 को उन्होंने अपने 10 वर्षीय बेटे लव कुमार को इलाज के लिए बरौला बाईपास स्थित आर्य अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उसके मल द्वार के ऑपरेशन की बात कहकर 50 हजार रुपये जमा करा लिए। अस्पताल के संचालक बुलंदशहर के पहासू निवासी रविंद्रपाल व उनकी पत्नी अनीता ने ऑपरेशन किया। बाद में बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने लापरवाही में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही सीएमओ कार्यालय की जांच में पता चला कि अस्पताल बिना पंजीकरण के चल ...
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