लखनऊ, अक्टूबर 9 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। सात साल की बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी पारा थाने की सिंधी कॉलोनी निवासी विवेक कुमार यादव को घटना का दोषी ठहराते हुए पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस प्रकरण की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने 26 दिसंबर 2020 को पारा थाने में दर्ज कराई थी। आरोपी को दोष सिद्ध करने के बाद सजा के प्रश्न पर विशेष अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियुक्त का अपराध जघन्य श्रेणी का है। लिहाजा अधिक से अधिक सजा दी जाए, जबकि अभियुक्त के अधिवक्ता का अनुरोध था कि उसका यह पहला अपराध है तथा वह 23 वर्षीय छात्र है। उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कम से कम दंड दिया जाए। अदालत ने सजा सु...