गोरखपुर, जून 12 -- गोरखपुर। नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अभिषेक कुमार चतुर्वेदी ने खोराबार थाना क्षेत्र के रजही शिवमन्दिर टोला निवासी अभियुक्त राम आशीष उर्फ आशीष को बीस साल के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 29 मई 2019 के दिन के दस बजे की है। अभियुक्त वादी की नाबालिग बच्ची को साबुन सर्फ लाने के लिए दुकान पर भेजा। जब वह साबुन सर्फ खरीद कर पहुंचाने गई तो अभियुक्त ने नाबालिग बच्ची को घर में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा...