नई दिल्ली, फरवरी 18 -- बच्ची से दुष्कर्म में व्यक्ति को 25 साल की सजा, पांच हजार का जुर्माना नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पाक्सो अदालत ने वर्ष 2021 में दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। व्यक्ति पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबीता पुनिया की अदालत ने उसके बचाव को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि अपराध करते समय वह शराब के नशे में था। आरोपी पर पहले दुष्कर्म के दंडात्मक प्रावधान और पाक्सो अधिनियम की धारा छह (गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया गया था। विशेष लोक अभियोजक श्रवण कुमार बिश्नोई ने कहा कि दोषी इस जघन्य अपराध के लिए किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। अदालत ने कहा कि कठोर सजा से समाज को उचित प्रतिशोध और पर्याप्त सुरक्षा प्रदा...
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