गाज़ियाबाद, दिसम्बर 23 -- गाजियाबाद। अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को सुनवाई के बाद दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार बखरवा ने बताया कि मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। यहां के एक मोहल्ले में रहने वाले वादी ने 24 जुलाई 2018 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया कि नाबालिग बेटी दादी के साथ सो रही थी। अचानक वह लापता हो गई। पड़ोस में रहने वाले के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था। इसमें देखने पर पता चला कि बच्ची को गुलाब नाम का युवक ले गया है। गुलाब एक मैदान में ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया था। मामले में मंगल...
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