हरिद्वार, जनवरी 28 -- विशेष पॉक्सो जज/अपर जिला जज/एफटीएससी चंद्रमणि राय की अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म में मुंहबोले पिता को दोषी करार देकर 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार, तीन मार्च 2021 को कनखल क्षेत्र में रह रही एक महिला ने अपनी 13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया कि चार वर्ष पूर्व उसके पति की मौत हो गई थी। इसके बाद वह अपने तीन बच्चों के साथ आरोपी के संग में रह रही थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.