बरेली, दिसम्बर 20 -- बरेली। विशेष जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने घर में घुसकर बच्ची से छेड़छाड़ करने के दोषी महेंद्र को तीन वर्ष सश्रम कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया। विशेष लोक अभियोजक प्रवीन सक्सेना ने बताया कि थाना सीबीगंज में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका पति मानसिक बीमार है। वह अपने बच्चों की परवरिश को फैक्ट्री में नौकरी करती है। उसकी 13 वर्षीय बेटी घर में अकेली रहती है। पड़ोसी महेंद्र उसकी बेटी को देखकर अश्लील हरकते करता है। 20 जुलाई 2023 की सुबह महेंद्र उसके कमरे में घुसकर नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। शोर सुनकर वह पहुंची तब महेंद्र धक्का देकर भाग गया। पुलिस ने घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी महेंद्र के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में...
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