गोरखपुर, मार्च 29 -- गोरखपुर। बच्ची के साथ छेड़खानी का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र के घुनघुन कोठा निवासी अभियुक्त विनोद साहनी को चार साल के कठोर कारावास एवं 13 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को नौ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 14 जून 2015 की सुबह लगभग 2:45 बजे की है। सभी लोग सो रहे थे। उसी समय अभियुक्त आया और वादी की नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ किया।

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