मथुरा, जून 1 -- घर में घुसकर बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले को एडीजे अतरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार ने पांच वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई। थाना गोविन्द नगर क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाले पति पत्नी 14 मई 2019 की दोपहर को आवश्यक कार्य से बाजार गए हुए थे। घर पर उनकी 8 वर्षीय पुत्री अकेली थी। इसी बीच बेटी को अकेला पाकर घर से समीप किराए पर रहने वाला अशोक पुत्र हरिगोपाल निवासी कठूमरी बसई जगनेर, जिला आगरा उनके घर में घुस गया। बच्ची को अकेला देख अशोक उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा था। बच्ची द्वारा चीख पुकार किए जाने पर समीप ही रहने वाली बच्ची की मौसी वहां आ गई। इसी बीच मौका पाकर अशोक वहां से भाग गया था। ...
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