वाराणसी, नवम्बर 27 -- वाराणसी संवाददाता। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के जज कुलदीप सिंह ने चेतगंज थाना में मानव तस्करी के मामले में गुरुवार को कोलकाता की कृष्णा नगर कॉलोनी निवासी अनिल कुमार बरनवाल को दोषी करार दिया। सजा के लिए 29 नवंबर को सुनवाई होगी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी बिंदु सिंह और वादी की ओर से गुड़िया संस्था के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण ने पैरवी की। पांच अभियुक्त संतोष गुप्ता, मनीष जैन, शिखा, मदन और शिवम गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। प्रकरण के अनुसार नगर निगम का सफाई मित्र अपने एक वर्ष के बच्ची और परिवार के साथ अंधरापुल के नीचे 28 मार्च 2023 को सो रहा था। रात में बच्ची गायब हो गई थी। इस मामले में सफाई मित्र ने चेतगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस लापरवाही बरत रही थी...