मथुरा, फरवरी 21 -- जंक्शन रेलवे स्टेशन से सात माह का बच्चा चोरी करने वाले को एडीजे-6 नीलम ढाका की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। कथित तौर पर बच्चा खरीदने वाले दम्पत्ति, चिकित्सक सहित आठ लोगों को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमेंन्द्र भारद्वाज द्वारा की गई। ग्राम परखम थाना फरह निवासी राधा पत्नी करन 23 अगस्त 2022 की रात को अपने जीजा, भाई मंगल, भाभी जमुना, मां सविता व 7 माह के बेटे संजय के साथ परखम रेलवे स्टेशन से पेसेंजर ट्रेन में सवार होकर मथुरा जंक्शन पहुंची थी। रात अधिक होने के कारण सभी लोग जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 8/9 आराम करने के लिए रूक गए थे। 25 अगस्त की सुबह करीब 4-5 बजे किसी ने राधा के बेटे संजय...