रांची, अप्रैल 17 -- रांची, विशेष संवाददाता। बचपन बचाओ आंदोलन ने गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट से अपनी जनहित याचिका वापस ले ली। हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रार्थी को छूट दी कि यदि बच्चों के संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं में समस्याएं आए तो वह दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं। बाल संरक्षण आयोग, जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड और इस तरह की संस्थानों के रिक्त पदों को भरने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन ने वर्ष 2011 में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने कई निर्देश जारी किए और सरकार ने इन निर्देशों का पालन भी किया। इस कारण संस्था ने कहा कि इस याचिका का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

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