चम्पावत, नवम्बर 10 -- चम्पावत। अदालत ने बगैर लाइसेंस बंदूक रखने पर दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। मिली जानकारी के अनुसार नवंबर 2021 में लोहाघाट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान ढोलढूंगी बैंड के पास चेकिंग के दौरान कार में सवार राकेश सिंह ढेक के पास से बगैर लाइसेंस की 12 बोर की बंदूक बरामद की।
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