श्रावस्ती, जनवरी 8 -- श्रावस्ती, संवाददाता। गांव व कस्बों में पालेसर संचालित करने वाले अब बगैर लाइसेंस उनका संचालन नहीं कर सकेंगे। यदि जांच में पकड़े गए तो उनका लाइसेंस बनाने के साथ ही जिला पंचायत कार्रवाई भी करेगी। मोबाइल पालेसर संचालकों को भी लाइसेंस लेना होगा। भिनगा नगर पालिका व इकौना नगर पंचायत के आसपास सहित जिले के अन्य कस्बों, बाजारों व गांवों में पालेसर लगाकर जीविकोपार्जन करने वालों को अब जिला पंचायत से लाइसेंस लेना जरूरी है। संचालक जिला पंचायत में निर्धारित शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यहीं नहीं वह लोग भी इसके दायरे में शामिल हैं जो ट्रैक्टर में मोबाइल पालेसर जोड़कर गांव गली में लोगों के घरों पर जाकर धान की कुटाई करते हैं। ऐसे लोगों को लाइसेंस के साथ ही छह हजार रुपये वार्षिक जमाकर इसका लाइसेंस लेना होगा। यदि जांच में ...
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