लखनऊ, फरवरी 9 -- मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन के आवास विभाग ने डिफॉल्टर आवंटियों के मामलों को सुलझाने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके अनुसार, पहली बार ओटीएस में खरीदारों को दोहरा फायदा होगा। दंड ब्याज माफ करने के साथ ही एक महीने में मकान, प्लॉट का पूरा पैसा जमा करने वालों को तीन फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलेगी। ओटीएस-2026 में सभी प्रकार की आवासीय सम्पत्तियां, सरकारी संस्थाओं को आवंटित भूखण्ड, स्कूल व चैरिटेबल संस्थाओं की सम्पत्तियां, नीलामी अथवा अन्य किसी भी पद्धति से आवंटित व्यवसायिक सम्पत्तियां, सहकारी आवास समितियों की सम्पत्तियां और मानचित्र डिफाल्टर भी शामिल किए गए हैं।90 दिन वालों को भी मिलेगा लाभ योजना के अनुसार, जो आवंटी निर्धारित तिथि के बाद 90 दिन तक किस्त या देय धनराशि जमा नहीं कर पाए, उ...