नई दिल्ली, मई 21 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। पांच वर्ष का संपत्ति कर (हाउस टैक्स) जमा करने पर अब पिछला बकाया और जुर्माना माफ हो जाएगा। इसे लेकर नगर निगम नई माफी योजना लाया है। इस योजना से जुड़े प्रस्ताव को बुधवार दोपहर दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में पास कर दिया गया। नगर निगम ने इस योजना का नाम संपत्तिकर निपटान योजना (सुनियो) रखा है। इसके तहत रिहायशी और व्यवसायिक संपत्ति के करदाता को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के साथ पिछले चार वर्ष (2020-21 से 2024-25 तक) का संपत्ति कर जमा करने पर योजना का लाभ मिलेगा। यह माफी योजना 1 जून से 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। संपत्ति कर माफी योजना से जुड़ा प्रस्ताव निगम आयुक्त अश्विनी कुमार की तरफ से सदन के पटल (ऑन टेबल) लाया गया। महापौर राजा इकबाल सिंह की उपस्थिति में सदन की कार्यवाही के दौरान नई माफी ...
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