गुड़गांव, जनवरी 3 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम की जिला अदालत ने बिजली निगम द्वारा भेजे गए लाखों रुपये के लंबित बिल के विरोध में दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। सिविल जज किम्मी सिंगला की अदालत ने यह स्पष्ट किया कि मामला सिविल कोर्ट के सुनवाई क्षेत्राधिकार के दायरे में नहीं आता है। झाड़सा निवासी अनुपम कुमार, संदीप कुमार और दिल्ली के द्वारका निवासी रजित कुमार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार नौ अगस्त 2016 को बिजली निगम ने उन्हें 6.64 लाख रुपये का बिल थमाया था, जिसमें 4.55 लाख रुपये की राशि को बकाया दिखाया गया था। उपभोक्ताओं का तर्क था कि निगम ने चार साल की लंबी देरी के बाद वसूली का नोटिस भेजा है, जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने पूर्व में भी एक अतिरिक्त बिल को अदालत के जरिए खारिज कराने का हवाला दिया था। ऑड...