नई दिल्ली, जुलाई 17 -- अरविंद सिंह नई दिल्ली। अगर आपके वाहन पर टोल राशि का भुगतान लंबित है तो यह बकाया राशि चुकाए बिना आप अपने वाहन को बेच नहीं पाएंगे। केंद्र सरकार टोल टैक्स के बकाया को लेकर सख्त प्रावधान लागू करने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत टोल टैक्स बकाया होने पर वाहनों का इलेक्ट्रानिक चालान किया जाएगा। वाहन मालिक को राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा का संपूर्ण विवरण भेजा जाएगा। इसके पश्चात उनको बकाया टोल टैक्स भुगतान करने की सलाह दी जाएगी। बकाया टोल टैक्स का भुगतान न करने पर वाहन के मालिक पंजीकरण प्रमाण पत्र नवीनीकरण, वार्षिक कर, बीमा आदि नहीं करा सकेंगे। नए नियम में पंजीकरण प्राधिकारी बकाया टोल वाले वाहनों का मोटर वाहन कर जमा नहीं करेंगे। वाहन का वार्षिक कर जमा करने के लिए अब बकाया टोल शुल्क का भुगतान अनिवार्य होगा। यदि आप अपनी कार बेच...