गुड़गांव, सितम्बर 5 -- गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। गुरुग्राम नगर निगम ने बड़े कचरा उत्पादकों (बल्क वेस्ट जनरेटर्स) पर कड़ा रुख अपनाया है। जिन भी संस्थानों ने अभी तक ठोस कचरा प्रबंधन नियमों का पालन न करने पर हुए चालानों का भुगतान नहीं किया है, उन्हें निगम ने सख्त चेतावनी जारी की है। बकाया राशि जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर तय की गई है। निगम ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय-सीमा के भीतर चालान की बकाया राशि जमा नहीं की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत, न सिर्फ अतिरिक्त जुर्माना लगेगा, बल्कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित बीडब्ल्यूजी की होगी। निगम की बीडब्ल्यूजी सेल के चीफ ऑफिसर कर्नल संजय पांडे ने बताया कि चालान की राशि का भुगतान गुरुग्राम के सेक्टर-34, सेक्टर-42 और पुर...
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