मुजफ्फरपुर, सितम्बर 19 -- मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाता बकाया कर के भुगतान पर ब्याज का दंड नहीं लगेगा। सौ प्रतिशत ब्याज माफ होगा, यानी त्योहारी सीजन में लोगों को राहत मिलेगी। संपत्ति कर (होल्डिंग टैक्स) व जल कर से जुड़े बकाएदारों को इससे फायदा होगा। सरचार्ज ओटीएस योजना के तहत यह लाभ बकाएदारों को दिया जाएगा। इसमें बकाए राशि के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान है। इसके आधार पर नगर सरकार ने बकाए कर के भुगतान पर ब्याज मुक्त करने के संबंध में प्रस्ताव दिया है। शुक्रवार को मेयर निर्मला देवी की अध्यक्षता में होने वाली नगर सरकार की कैबिनेट यानी सशक्त स्थायी समिति में इस पर अहम निर्णय होगा। वर्तमान में संपत्ति कर के भुगतान में देरी होने पर प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज का दंड लगता है। वित्तीय वर्ष के आरंभिक तीन महीने अप्...
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