गुमला, जनवरी 29 -- गुमला, प्रतिनिधि । सिविल कोर्ट के एडीजे-3 भूपेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को बंधन उरांव हत्या कांड में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के बामदा कोरकोटोली निवासी छोटू उरांव, भैयाराम उरांव और अनिल उरांव को उम्रकैद के साथ-साथ 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला 8 मई 2021 की शाम का है। मृतक की पत्नी दशमी देवी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, घटना के दिन शाम करीब सात बजे गांव के ही छोटू उरांव उनके घर आया और उसके पति बंधन उरांव को अपने साथ ले गया। पति के पीछे-पीछे वह भी गई। मेहमान उरांव के घर पहुंचते ही उसके बेटों छोटू उरांव, भैयाराम उरांव और अनिल उरांव ने मिलकर बंधन उरांव पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया।पति को बचाने पहुंची दशमी देवी पर भी आरोपियों ने...
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