गुमला, जनवरी 27 -- गुमला, प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट एडीजे -तृतीय भूपेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को बंधन उरांव हत्या कांड मामले में कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के बामदा कोरको टोली निवासी छोटू उरांव, भैयाराम उरांव और अनिल उरांव को दोषी करार दिया। अदालत इस मामले में फैसला 29 जनवरी को सुनायेगा। 8 मई 2021 को मृतक बंधन उरांव की पत्नी दशमी देवी ने आवेदन देकर बताया कि घटना के दिन शाम करीब सात बजे छोटू उरांव अपने साथ उसके पति को ले गया। और फिर छोटू उरांव, भैयाराम उरांव और अनिल उरांव ने मिल कर उसके पति पर लाठी-डंडे से हमला किया। बंधन उरांव को बचाने पहुंची,तो पत्नी पर भी हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बंधन उरांव को ग्रामीणों की मदद से नौ मई की सुबह सदर अस्पताल गुमला लाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अदालत में साक्ष्यों के आधार पर जांच-पड़ता...