मुजफ्फरपुर, फरवरी 6 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। जेल में बंद ट्रायल पूरा होने का इंतजार कर रहे आरोपितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वैसे आरोपित शामिल हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वे अपने बचाव में अधिवक्ता नहीं रख पा रहे हैं, जिससे कोर्ट में उनकी ओर से मुकदमे में पैरवी नहीं की जाती है। कई मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों को कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है। पिछले दिनों अनुश्रवण एवं सलाहकार समिति के सदस्य व लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी) के डिप्टी चीफ रामबाबू सिंह एवं उनके सहयोगी जेल में जाकर ऐसे बंदियों से मिले और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान विभिन्न मामलों में जेल में बंद लगभग 15 बंदियों ने मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। एलएडीसी के डिप्टी चीफ रामबाबू सिंह...
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