बस्ती, फरवरी 5 -- बस्ती। हर्रैया तहसील के पूरे अजबी गांव निवासी एक व्यक्ति की जनहित याचिका दायर पर पांच गाटों में बने विद्यालय के भवन को ध्वस्त करते हुए बंजर की जमीन को कब्जा मुक्त करने की मांग की थी। राजस्व परिषद ने इस जमीन पर बजे विद्यालय को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था। इसके विपरीत किसान लघु माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक राकेश मणि त्रिपाठी ने अधिवक्ता केएल तिवारी के माध्यम से याचिका दायर दाखिल की। याचिका पर आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने विद्यालय के खिलाफ पारित राजस्व परिषद लखनऊ के आदेश को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई थी। दोनों याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय की बेंच ने की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और विद्यालय के तरफ से तर्क रख रहे अधिवक्ता केएल तिवारी को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया। आदेश में याचिकाकर्ता के ...