नई दिल्ली, फरवरी 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से 2019 की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को छह मार्च तक अपने कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते (डीए) का 25 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि महंगाई भत्ता प्राप्त करना पश्चिम बंगाल राज्य के प्रतिवादी-कर्मचारियों के पक्ष में प्राप्त एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है। अपीलकर्ता-राज्य के कर्मचारी इस निर्णय के अनुसार वर्ष 2008-2019 की अवधि के लिए बकाया राशि के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, एक समिति भी गठित की। समिति में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज इंदु मल्होत्रा, हाईकोर्...
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