नई दिल्ली, फरवरी 21 -- गृह मंत्रालय (एमएचए) ने संशोधित कानून के खास नियमों के तहत नागरिकता आवेदनों की प्रक्रिया और मंजूरी देने को पश्चिम बंगाल के लिए एक अधिकार प्राप्त विशेष समिति गठित की है। समिति का गठन नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 2009 के प्रावधानों के तहत किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार ने 'नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी (1) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे हुए, नागरिकता नियम, 2009 के नियम 11ए और 13ए को पढ़कर समिति के गठन को अधिसूचित किया है। आदेश में कहा गया कि पश्चिम बंगाल के जनगणना संचालन निदेशालय के डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा समिति में केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रधान...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.