नई दिल्ली, फरवरी 21 -- कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल की विभिन्न अदालतों में तैनात सभी न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियां नौ मार्च तक रद्द करने का शनिवार को आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर, किसी भी न्यायिक अधिकारी को पहले दी गई सभी छुट्टियां 9 मार्च तक रद्द कर दी गई हैं और जो लोग पहले से ही छुट्टी पर हैं, उन्हें 23 फरवरी तक अपनी अदालतों और कार्यालयों में वापस आने का निर्द...