नई दिल्ली, जून 20 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने नौकरी गंवाने वाले स्कूल कर्मियों को आर्थिक सहायता देने की बंगाल सरकार की योजना पर 26 सितंबर तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने एक अंतरिम आदेश पारित कर गैर-शिक्षण कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान करने की राज्य सरकार की योजना को 26 सितंबर तक या अगले आदेश तक लागू करने से रोक दिया है। उन्होंने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं की दलीलों के विरोध में चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने और उसके बाद एक पखवाड़े में याचिकाकर्ताओं को जवाब देने का निर्देश दिया। अदालत ने इस योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर नौ जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस याचिका में राज्य द्वारा 'ग्रुप सी' के उन कर्मचारियों को 25,000 रुपये और 'ग्रुप डी' के उन कर्मचारियों को 20,000 रुपये दिए जाने का विरोध किया था जिनकी शीर्ष...
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