आगरा, नवम्बर 29 -- फ्लैट बुक करा 28 लाख जमा करने के बाद भी नहीं दिया और न रकम वापस की। आरोप है कि बिल्डर ने ज्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से वादिया को आवंटित फ्लैट दूसरे को बेच दिया। उसने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने बिल्डर को आदेश दिया कि परिवाद दायर करने की दिनांक से मय आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 28 लाख 60 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए। इसके अलावा मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के एक लाख 20 हजार भी अदा करें। थाना हरीपर्वत बाग फरजाना निवासी अमिता आहूजा ने अधिवक्ता राजेश प्रताप सिंह के माध्यम से वाद दायर किया। आरोप था कि शस्य मंगलम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड न्यू आगरा सतीश एवं अतुल सिंह निवासी थाना शाहगंज द्वारा देव नगर कॉलोनी में नि...
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