गुड़गांव, अगस्त 18 -- गुरुग्राम। फ्लैट निर्माण में देरी पर बिल्डर को हर महीने ब्याज देना होगा। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) के सदस्य अशोक सांगवान ने ओशियन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। इस कंपनी ने सेक्टर-109 में ओएसबी एक्सप्रेसवे टावर्स को लांच किया था। आठ साल बीतने के बाद भी फ्लैट मालिकों को कब्जा नहीं दिया है। पिछले साल पिंकी और ओजस्वी यादव ने हरेरा में याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया था कि इस बिल्डर ने साल 2016 में किफायती आवास योजना के तहत सोसाइटी विकसित करने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से लाइसेंस लिया था। मई, 2017 में उसे आवंटन पत्र जारी हुआ था। साल 2018 में बिल्डर-बायर समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 30 मई, 2022 को इस बिल्डर ने फ्लैट का कब्जा देना था, लेकिन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। ...