गुड़गांव, फरवरी 13 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) में विचाराधीन एक याचिका पर वाटिका लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किया गया। इस बिल्डर को मानसिक रूप से परेशान करने पर फ्लैट खरीदार को एक लाख रुपये मुआवजा देना होगा। इसके अलावा कानूनी लड़ाई के लिए खरीदार को 50 हजार रुपये देने होंगे। सेक्टर-23ए निवासी पुष्पराज सिंह और शालिनी चौहान ने हरेरा में वाटिका लिमिटेड के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने 360 वर्ग गज की एक यूनिट को इस बिल्डर के पास साल 2010 में बुक करवाया था। इसकी एवज में करीब 1.37 करोड़ रुपये दिए जाने थे। करीब 42 लाख रुपये याचिकाकर्ता ने इस बिल्डर को दे दिए। बिल्डर पर आरोप लगाया कि परियोजना को पूरा करने में इस बिल्डर ने देरी की है। बिल्डर ने हरेरा को बताया कि कोविड-19 और प्रदूषण के च...