अलीगढ़, जुलाई 30 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के बुजुर्ग ने एक कंपनी का फ्रिज खरीदा, मगर कुछ दिन बाद उसमें खराबी आ गई। शिकायत के बावजूद सहायता नहीं मिली। इस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी को फ्रिज की कीमत के रुपये ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए हैं। शमशाद मार्केट निवासी रोशन अली ने वाद दायर किया था। इसमें दोदपुर स्थित करियर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, हैदराबाद स्थित रॉकवेल इंडस्ट्री फर्म के एमडी (निर्माता कंपनी) व गाजियाबाद स्थित एमके ट्रेडर्स को नामजद किया। इसमें कहा कि 15 मई 2012 को उन्होंने 30 हजार रुपये में फ्रिज खरीदा था। गारंटी अवधि में उसमें खराबी आ गई। सर्विस सेंटर पर उसे ठीक कराया गया, मगर वह सही नहीं हुआ। कई बार शिकायत के बावजूद उसे बदला नहीं गया। इसी बीच बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद उनके बेटे रियाज अहमद ने केस को...
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